Thursday, February 9, 2023
  • Login
Haridwar news, Haridwar Breaking, Uttarakhand breaking
  • मुख्य पृष्ठ
  • हरिद्वार
  • उत्तराखण्ड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • पर्यटन
  • संस्कृति
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • मनोरंजन
No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • हरिद्वार
  • उत्तराखण्ड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • पर्यटन
  • संस्कृति
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • मनोरंजन
No Result
View All Result
Haridwar news, Haridwar Breaking, Uttarakhand breaking
No Result
View All Result
Home अपराध

गैर इरातदन हत्या का मामला, दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

News Desk by News Desk
September 12, 2021
in अपराध, उत्तराखण्ड, हरिद्वार
गैर इरातदन हत्या का मामला, दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास
Share on FacebookShare on WhatsappShare on Twitter

लक्सर। पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे शिशु की गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा ने अभियुक्त को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में आरोपित के भाई और मां के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली के केहड़ा गांव निवासी अरूणा की शादी खानपुर थानाक्षेत्र के माड़ाबेला गांव निवासी ओकेश के साथ हुई थी। 2016 में अरूणा गर्भवती थी। इस दौरान ओकेश ने उसके साथ दहेज को लेकर मारपीट की थी। अरूणा को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अरूणा के पिता साधुराम की ओर से आरोपित ओकेश, उसकी मां मांगी और भाई राकेश के खिलाफ दहेज हत्या और गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान मांगी और राकेश के नाम आरोपितों से हटा दिए थे। जबकि ओकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामला अपर जिला जज कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायधीश नीलम रात्रा ने ओकेश को गर्भवती महिला की गैर इरादतन हत्या और दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने पर दस वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की गैर इरादतन हत्या में भी अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

यह भी पढ़ें 👉

खेलने के लिए बच्चे ने खरीदे हथियार, पिता का खाता कर दिया खाली,,

कंपनी कर्मचारी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत,,

अपनी बुआ के घर से रविदास जयंती देखने के बाद अपने भाई के साथ वापस जा रही थी युवती, सड़क हादसे में हुई मौत, भाई घायल,,

ShareSendTweet
Previous Post

घर के मुखिया के जाने के बाद परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

Next Post

दीक्षांत समारोह में 1804 छात्र-छात्राओं को मिली डिग्रियां

Next Post
दीक्षांत समारोह में 1804 छात्र-छात्राओं को मिली डिग्रियां

दीक्षांत समारोह में 1804 छात्र-छात्राओं को मिली डिग्रियां

Recent Posts

  • खेलने के लिए बच्चे ने खरीदे हथियार, पिता का खाता कर दिया खाली,,
  • कंपनी कर्मचारी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत,,
  • अपनी बुआ के घर से रविदास जयंती देखने के बाद अपने भाई के साथ वापस जा रही थी युवती, सड़क हादसे में हुई मौत, भाई घायल,,
  • बैंक प्रबंधक समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज,,
  • छात्राओं के स्कूलों के बाहर मंडराने वाले मजनुओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा, पांच पर हुई कार्यवाई,,

न्यूज़ बॉक्स में खबर खोजे

No Result
View All Result

विषय तालिका

  • Uncategorized
  • अपराध
  • उत्तराखण्ड
  • खेल
  • देश
  • पर्यटन
  • मनोरंजन
  • मौसम
  • राजनीति
  • विदेश
  • शिक्षा
  • संस्कृति
  • स्वास्थ्य
  • हरिद्वार

सम्पर्क सूत्र

Israr Ahmad
संपादक

पता : 773,Aajad Nagar Ramnagar Roorkee Haridwar Uttarakhand 247667
दूरभाष : +91-8218942168
ई मेल : editorharidwartoday@gmail.com
वेबसाइट: www.haridwartoday.com

Privacy Policy  | Terms & Conditions

© 2021 haridwartoday.com

  • Login
No Result
View All Result
  • मुख्य पृष्ठ
  • हरिद्वार
  • उत्तराखण्ड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • पर्यटन
  • संस्कृति
  • खेल
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • मनोरंजन

© 2021 haridwartoday.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!