रुड़की: 4 साल पहले हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने मजदूर अरुण सैनी को नियम विरुद्ध तरीके से काम से निकाल दिया था, क्योंकि अरुण सैनी कंपनी में कार्यरत श्रमिकों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध कंपनी प्रबंधन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराता था, इसलिए कंपनी ने अपने दो खास कर्मचारी अमित कुमार व सुमित कुमार के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और अरुण सैनी के निवास स्थान ग्राम सलेमपुर राजपूताना रुड़की पहुंचकर एक आपराधिक वारदात को अंजाम दिया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गंगनहर रुड़की में दर्ज हुई, कंपनी प्रभाव में आकर विवेचना अधिकारी ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की, जिसके विरुद्ध अरुण सैनी के पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सैनी ने रुड़की न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
तमाम तथ्यों एवं सबूतों को देखकर रुड़की न्यायालय ने पक्षपात पूर्ण की गई विवेचना को निरस्त कर अभियुक्त अमित कुमार व सुमित कुमार को न्यायालय में तलब किया है, और अरुण सैनी द्वारा हीरो मोटोकॉर्प कंपनी सिडकुल हरिद्वार एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के पश्चात अन्य आरोपी अमित कुमार आदि सहित सिडकुल हरिद्वार स्थित टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं अब पीड़ित मजदूर अरुण सैनी को न्याय मिलने की उम्मीद जाग गई है और अन्य श्रमिकों में भी कानून के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।