रुड़की: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने किशोरी के अपहरण के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है, यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा, न्यायलय ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड में से 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर देने होंगे।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 28 जनवरी 2017 को 15 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी, परिजनों ने इस मामले में समीर निवासी बंदा रोड रुड़की के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अपहृत किशोरी को बरामद कर लिया था, आरोपी का चालान कर उसे जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चली, पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूत, पीड़िता व उसके परिजनों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी समीर को दोषी करार दिया, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने आरोपी समीर को किशोरी के अपहरण के आरोप में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई, उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा।